प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बंदियों की सुनीं समस्याएं

जिला जेल मंडला का निरीक्षण

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बंदियों की सुनीं समस्याएं, दिए आवश्यक निर्देश

  • पुरुष-महिला बैरक, पाकशाला व साफ-सफाई का लिया जायजा
  • नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के आदेश
  • विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों को बताए गए अधिकार
  • हाई कोर्ट में अपील के लिए दी विधिक सलाह

मंडला महावीर न्यूज 29. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमल जोशी ने शनिवार को जिला जेल मंडला का निरीक्षण किया। इस दौरान बंदियों के हित में एक विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जोशी ने पुरुष एवं महिला बैरकों, रसोईघर, शौचालयों व बंदियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं और साफ-सफाई का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने जेल प्रशासन से जेल मैनुअल के अनुरूप संचालित व्यवस्थाओं की जानकारी ली और बंदियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा आवश्यक विधिक सलाह प्रदान की।

बंदियों को दी गई नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी 

आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों, नि:शुल्क विधिक सहायता योजनाओं और विभिन्न विधिक अधिकारों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। उन्होंने कहां कि जिन बंदियों के पास न्यायालय में पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें तत्काल शासन की ओर से नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बंदियों की समय पर पेशी सुनिश्चित करने तथा उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) में अपील योग्य मामलों में शीघ्र नि:शुल्क विधिक सहायता से याचिका दाखिल करने का सुझाव दिया गया।

कार्यक्रम में यह रहे उपस्थित 

इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तपन धारगा, जिला विधिक सहायता अधिकारी विजय कुमार खोब्रागड़े, जेल अधीक्षक संजय सहलाम, जेल स्टाफ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में बंदी उपस्थित रहे।


 

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