108 एंबुलेंस एजेंसी पर 2.30 लाख का जुर्माना, प्रोजेक्ट हेड सहित तीन पर FIR दर्ज

108 एंबुलेंस में ऑक्सीजन न होने से मरीज की मौत का मामला: एजेंसी पर 2.30 लाख का जुर्माना

प्रोजेक्ट हेड सहित तीन पर FIR दर्ज

  • मंडला में एंबुलेंस सेवा की लापरवाही पर बड़ा एक्शन
  • लापरवाही बरतने वालों पर कटी लाखों की पेनल्टी, दर्ज हुई प्राथमिकी

मंडला महावीर न्यूज 29. जिले में 108 एंबुलेंस सेवा में लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी के कारण एक 21 वर्षीय मरीज की दुखद मृत्यु के मामले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। 29 जुलाई 2026 को स्थानीय समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने और सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) श्रीमती डी.जे. मोहंती ने इस मामले की गहन जांच कराई थी।

जांच में सामने आई घोर लापरवाही

CMHO द्वारा मिशन संचालक को सौंपे गए जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि मरीज के परिवहन के दौरान एंबुलेंस में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ईएमटी), जिला समन्वयक और संबंधित संस्था की थी, जिसमें वे पूरी तरह विफल रहे।

प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाइयां

  • लाखों का जुर्माना: मामले की गंभीरता को देखते हुए मिशन संचालक, भोपाल ने संबंधित संस्था के साथ हुए अनुबंध की शर्तों के तहत कड़ी कार्रवाई की है। इसके अंतर्गत संबंधित एंबुलेंस वाहन के एक माह के संपूर्ण परिचालन व्यय की राशि 2,30,677 रुपये को पेनल्टी (शास्ति) के रूप में काट लिया गया है।
  • FIR दर्ज: जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए 108 एंबुलेंस सेवा के प्रोजेक्ट हेड, जिला समन्वयक और संबंधित ईएमटी के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से एफआईआर (FIR) दर्ज करा दी है।

स्वास्थ्य सेवाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं

इस सख्त कदम के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के मरीजों को समय पर सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।


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