किरायेदार सत्यापन में लापरवाही पड़ी महंगी

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किरायेदार सत्यापन में लापरवाही पड़ी महंगी

मंडला पुलिस ने मकान मालिक पर दर्ज की FIR

  • सावधान मकान मालिक
  • बिना पुलिस वेरिफिकेशन किरायेदार रखना पड़ा भारी
  • कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

मंडला महावीर न्यूज 29.  जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने किरायेदार सत्यापन के नियमों का उल्लंघन करने वाले एक मकान मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है।

सट्टा कांड की जांच में खुला मामला

पुलिस द्वारा हाल ही में पकड़े गए आईपीएल सट्टा प्रकरण की विवेचना के दौरान यह बात सामने आई कि कटरा स्थित एक मकान के मालिक अजय चौरसिया (73 वर्ष), निवासी तिलक वार्ड ने अपना मकान मार्च माह से किराये पर दिया था। नियमों के मुताबिक, मकान मालिक को किरायेदारों की पहचान और विवरण संबंधित थाने में देना अनिवार्य था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

कलेक्टर के आदेश की अवहेलना

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मंडला द्वारा पूर्व में ही आदेश जारी कर किरायेदारों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य किया गया है। आदेश के बावजूद नियमों की अनदेखी करने पर पुलिस ने अजय चौरसिया के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस (BNS) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पुलिस की अपील

मंडला पुलिस ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा की दृष्टि से किरायेदार रखने से पहले उनका पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं। नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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