मंडला: ढाबों और होटलों में घरेलू गैस के अवैध उपयोग पर प्रशासन का प्रहार
8 सिलेंडर जब्त
- खाद्य, राजस्व और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई से संचालकों में हड़कंप
- नियमों के उल्लंघन पर कड़ी चेतावनी
मंडला महावीर न्यूज 29. मंडला नगर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के नियम विरुद्ध उपयोग के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को खाद्य, राजस्व और आबकारी विभाग की एक संयुक्त टीम ने नगर के प्रमुख होटलों और ढाबों पर औचक छापेमारी की, जिसमें अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे 8 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
छापेमारी में सामने आई धांधली
लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने यह सघन जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान एनएच-34 रेस्टोरेंट से 3, राजस्थानी ढाबा से 3, विशाल भोजनालय से 1 और विशाल ढाबा से 1 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किया गया। प्रशासनिक टीम को अपनी रसोई में घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते हुए देख कई होटल संचालकों में हड़कंप मच गया।
आगामी दिनों में और सख्त होगा अभियान
प्रभारी तहसीलदार श्री हिमांशु भलावी और जिला आपूर्ति अधिकारी श्री संत कुमार भलावी ने बताया कि व्यावसायिक कार्यों में घरेलू गैस का उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध है। सभी जब्त सिलेंडरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कोई सामान्य जांच नहीं है, बल्कि भविष्य में भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन ने सभी संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे केवल व्यावसायिक सिलेंडरों का ही उपयोग करें, अन्यथा उनके लाइसेंस निरस्त करने जैसी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।










