गाली-गलौज और धमकी देने वाले पर लगाया 1100 का अर्थदंड

देवरी कला में पेसा एक्ट के तहत शांति समिति की पहल

गाली-गलौज और धमकी देने वाले पर लगाया 1100 का अर्थदंड

  • बबलिया में पेसा एक्ट के तहत शांति समिति की बैठक संपन्न
  • आपसी विवाद सुलझाया, आरोपी को दोबारा गलती न करने की दी हिदायत

मंडला महावीर न्यूज 29. विकासखंड नारायणगंज के ग्राम पंचायत देवरी कला बबलिया में सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पेसा एक्ट के तहत शांति समिति की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गांव के एक आपसी विवाद के मामले पर सुनवाई करते हुए समिति द्वारा त्वरित निर्णय लिया गया।जानकारी अनुसार आवेदक राजू मरावी पिता स्वर्गीय धर्म सिंह मरावी ने पेसा एक्ट समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम के बंसी कुलस्ते द्वारा उनके साथ बेवजह गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए शांति समिति के सदस्यों ने दोनों पक्षों को सुना और विवेचना की।

दी सख्त हिदायत 

पेसा एक्ट के तहत शांति समिति की बैठक में पूछताछ के दौरान बंसी कुलस्ते ने अपना दोष स्वीकार कर लिया। इस पर समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से आरोपी पर 1100 रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके साथ ही उसे सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की गलती दोबारा न दोहराई जाए। समिति ने स्पष्ट किया कि यदि पुनरावृत्ति होती है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी।

बैठक में ये रहे मौजूद 

ग्राम की पेसा एक्ट के तहत शांति समिति की इस बैठक में अध्यक्ष रामेश वरकड़े, सरपंच संजय सोनी, उपसरपंच संजय सोनी, नंदू राम बरकड़े, कर्म सिंह वरकड़े, कलय बरकड़े, लालाराम कुलस्ते और भुरसा कुलस्ते प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ ही मातृशक्ति की ओर से श्रीमती जानकी देवी, श्रीमती सुंदरिया, श्रीमती रामवती बाई, श्रीमती गीता बाई और प्रशासनिक अमले से सचिव दिनेश यादव, सहायक सचिव कुमारी प्रियंका मरावी तथा घनश्याम सेन सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। बैठक के अंत में सभी ने ग्राम में शांति बनाए रखने का संकल्प लिया।


 


 

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