शोर करने वाले वाहनों पर शिकंजा
- मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न जप्त
- 30 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
- अब सीसीटीबी कैमरों की मदद से चिन्हित किए जा रहे हुड़दंगी वाहन
मंडला महावीर न्यूज 29. शहर की सड़कों पर अमानक साइलेंसर और कान फोड़ू प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर आमजन को परेशान करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मंडला पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में यातायात थाना मंडला द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट और अनधिकृत प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की गई है।
बताया गया कि यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाकर तेज शोर करने वाले दोपहिया वाहनों को चिन्हित किया। विशेष रूप से उन मोटरसाइकिलों को ज़ब्त किया गया जिनमें कंपनी द्वारा दिए गए साइलेंसर को बदलकर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए गए थे। पुलिस ने इन वाहनों को जब्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहाँ नियमों के उल्लंघन पर संबंधित वाहन चालकों पर 30 हजार का भारी जुर्माना अधिरोपित किया गया। पुलिस ने वाहनों से अमानक साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न भी निकलवाकर जप्त कर लिए हैं।
सीसीटीबी की निगरानी में नियम तोडऩे वाले
अब शहर के भीतर हुड़दंग मचाने वाले चालकों की खैर नहीं होगी। यातायात पुलिस अब सीसीटीबी कैमरों का सहारा ले रही है। अनधिकृत हॉर्न एवं शोर करने वाले साइलेंसर का उपयोग करने वाले वाहनों की पहचान कैमरों के माध्यम से की जा रही है। फुटेज के आधार पर वाहन नंबर प्राप्त कर संबंधित चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है।
आमजन को मिलेगी राहत
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली तेज आवाज न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों के लिए भी घातक है। पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा जिससे शहर में शांति और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनी रहे।









