पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद
मामूली विवाद में ली थी जान, कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला
निवास न्यायालय का बड़ा फैसला: ग्राम खुदरी के हत्यारोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड
मंडला महावीर न्यूज 29. अपर सत्र न्यायालय निवास ने पारिवारिक विवाद के दौरान पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 7 जनवरी 2026 को सुनाए गए इस फैसले में न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए जेल के साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया है।
क्या था मामला?
अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 2022 का है। ग्राम खुदरी निवासी धरम सैयाम और उसकी पत्नी नेमबाई सैयाम के बीच मामूली बात पर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर झगड़ा होने लगा। मृतिका की सास, छोटी बाई सैयाम ने दोनों को समझाने और शांत करने का प्रयास भी किया था।
सास के समझाने के बाद पति-पत्नी कमरे के अंदर चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद नेमबाई के चीखने की आवाज आई। जब परिजन कमरे में पहुंचे, तो नेमबाई जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और अत्यधिक खून बह रहा था।
न्यायालय का फैसला और सजा
थाना निवास में अपराध क्रमांक 76/2022 के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर एफएसएल (FSL) जांच के लिए भेजे थे। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय निवास में हुई।
सत्र प्रकरण क्रमांक 05/2022 की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत गवाहों, साक्ष्यों और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर न्यायालय ने धरम सैयाम को भादंवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को:
- आजीवन कारावास (उम्रकैद)
- 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष
शासन की ओर से इस पूरे मामले में अभियोजन का सफल संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (ADPO) निवास, उज्ज्वला उईके द्वारा किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत सशक्त तर्कों के आधार पर ही आरोपी को सजा सुनिश्चित हो सकी।









