डंडे से पीटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
- जादू-टोने के शक में की थी हत्या, अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला
मंडला महावीर न्यूज 29. अपर सत्र न्यायालय निवास ने एक व्यक्ति की डंडे से पीटकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 21 अगस्त को सुनाया गया। मामला चौकी मनेरी, थाना बीजाडांडी का है, जहाँ आरोपी जोरा उर्फ जोराबल यादव ने अपने ही गाँव के लम्बू यादव की हत्या कर दी थी।
जानकारी अनुसार यह घटना 26 अप्रैल 2024 की है, जब लम्बू सिंह यादव अपनी भाभी भगुतिया बाई यादव के पीछे-पीछे अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में आरोपी जोरा उर्फ जोराबल यादव ने उन्हें रोककर जादू-टोने का शक करते हुए अपने पास रखे डंडे से उनकी कमर पर वार किया, जिससे वे गिर पड़े। इसके बाद उसने उसी डंडे से उनके सिर पर बार-बार हमला किया। भगुतिया बाई के चिल्लाने पर आरोपी धमकी देकर फरार हो गया।
गंभीर रूप से घायल लम्बू को एम्बुलेंस से निवास अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी जोरा उर्फ जोराबल यादव को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, निवास, उज्ज्वला उईके ने पैरवी की।









