बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना

बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना

मंडला महावीर न्यूज 29. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मंडला के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश आरके रावतकर मंडला द्वारा आरोपी राजा कछवाहा पिता प्रमोद कछवाहा, 23 वर्ष निवासी कौरगांव, महाराजपुर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

बताया गया कि विगत 18 फरवरी 2019 को अभियोक्त्री ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2016 में उसकी मम्मी के नाम पर गांव में 30 डिस्मिल जमीन थी, जिसे उसकी मम्मी ने रिश्तेदारी में बेचने की बात की थी। तब उसकी बड़ी मां का लड़का अपने दोस्त राजा कछवाहा के साथ जमीन बिकवाने की बात करने उसके घर आया था, और उसकी मम्मी ने जमीन बेचने की बात की थी। तब से राजा कछवाहा उसके घर जमीन के संबंध में बात करने के लिए आता-जाता रहता था।


26 जनवरी 2017 को उसके दोस्त का जन्मदिन था। उसके दोस्त ने उससे कहा कि वे सिद्धबाबा टेकरी मंडला में जाकर जन्मदिन मनाएंगे। वे लोग सुबह करीब 6 बजे सभी दोस्त और राजा कछवाहा सिद्ध बाबा टेकरी मोटरसाइकिल से पड़ाव रोड की तरफ से गए थे। सुबह करीब 8 बजे केक काटने के बाद राजा कछवाहा ने उसे केक का एक टुकड़ा खिलाया, जिसके बाद उसे नींद आने लगी, और राजा ने उसे लेटने के लिए कहा। जब उसे होश आया, तो उसने देखा कि उसके कपड़े उतरे हुए थे और उसके गुप्तांग से खून बह रहा था। जब उसने राजा से पूछा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो राजा ने कहा कि वह उससे शादी करेगा, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर उसने नीचे उतरकर घटना के बारे में अपने दोस्त को बताया।

इस घटना के आधार पर अभियुक्त राजा कछवाहा के खिलाफ पुलिस थाना मंडला में अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए, आरोपी राजा कछवाहा को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक ब्रजेश चौरसिया ने अभियोजन का संचालन किया।


 

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