मंडी अधिनियम का उल्लंघन पर वसूले 42 हजार 346 रुपये

  • मंडी अधिनियम का उल्लंघन पर वसूले 42 हजार 346 रुपये
  • बिछिया मंडी क्षेत्र में किया जा रहा औचक निरीक्षण

मंडला महावीर न्यूज 29. संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर एच आर लारिया द्वारा जारी दिशा निर्देश के परिपालन में प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति बिछिया कन्हैया सिंह मरकाम के मार्गदर्शन में स्थानी उडऩदस्ता दल के कर्मचारी आकाश ठाकुर सहायक उप निरीक्षक, बृजकिशोर नामदेव सहायक उप निरीक्षक और कन्हैया पटेल सहायक उप निरीक्षक के द्वारा 22 नबंवर को मंडी क्षेत्र अंतर्गत औचक निरीक्षण करके कृषि उपज का अवैध परिवहन करने वाले एक वाहन पर मंडी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

जानकारी अनुसार व्यापारी फर्म केजीएन ट्रेडर्स छिन्दा केवलारी द्वारा वाहन क्रमांक एमपी 22 जेड ई 3932 में अवैध परिवहित मक्का कुल 252 क्विन्टल पर मंडी अधिनियम के तहत उल्लंघन किया गया। वाहन को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में खड़ा कराया गया। 23 नबंवर को व्यापारी अजमल शेख द्वारा कुल दाण्डिक मंडी शुल्क 31 हजार 122 रुपये समझौता शुल्क 5 हजार रुपये निराश्रित शुल्क 6 हजार 224 रुपये कुल जुर्माना राशि 42 हजार 346 रुपये वसूल कर शासन के खजाने में जमा कराकर वाहन को मुक्त किया गया।

बताया गया कि उपमंडी अंजनिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिकलहा में बिना लाइसेंस के अवैध व्यापार करने वाले व्यक्ति अनिल रोस्ता के गोदाम में छापामार कार्यवाही कर अवैध क्रय करके रखे हुए कुल धान लगभग 20 क्विंटल व बटरी लगभग 30 क्विन्टल पर मंडी अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत कार्यवाही कर मंडी शुल्क, समझौता शुल्क, निराश्रित शुल्क 8300 रुपये वसूल कर शासन के खजाने में जमा कराया गया। प्रकरण में व्यापारी अनिल रोस्ता को मंडी लाइसेंस लेकर व्यापार करने की समझाइश दी गई। जिसे व्यापारी ने स्वीकार कर जल्द मंडी लाइसेंस लेकर व्यापार करने की बात कही।

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