बाल विवाह कानूनन अपराध, हो सकती है जेल

  • बाल विवाह कानूनन अपराध, हो सकती है जेल
  • घुघरी में महिला बाल विकास द्वारा रैली निकालकर ग्रामीणों को कर रहे जागरूक

मंडला महावीर न्यूज 29. घुघरी में महिला बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत लोगों को समझाईश दी जा रही है कि लड़कियों को 18 वर्ष के बाद एवं लड़कों की शादी 21 वर्ष के बाद करना चाहिए। नाबालिक और छोटी अवस्था में विवाह करना कानूनन अपराध है। बाल विवाह कराने पर उसमें शामिल पंडित, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, मेहमान भी इस अपराध में शामिल कहलाते है। बाल विवाह के समय यदि इनमें से कोई भी मिलते है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही उन्हें जेल भी हो सकती है। इसलिए बाल विवाह न करे।

अभियान के अंतर्गत गांव-गांव घूम कर महिला बाल विकास द्वारा बाल विवाह रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है। घुघरी विकासखंड के सभी ग्रामों में महिला बाल विकास से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सुपरवाइजर समेत ग्रामीणों द्वारा रैली निकालकर बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूक किया जा रहा है।


रिपोर्टर- दुर्गेश प्रजापति घुघरी ✍️

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