बिना अनुज्ञा पत्र के कृषि उपज का परिवहन करना पड़ा मंहगा

  • बिना अनुज्ञा पत्र के कृषि उपज का परिवहन करना पड़ा मंहगा
  • मंडी अधिनियम के तहत वसूले 1 लाख 20 हजार 680 रुपये

मंडला महावीर न्यूज 29. कृषि उपज मंडी समिति बिछिया के कर्मचारियों द्वारा मंडी क्षेत्र से बिना मंडी शुल्क चुकाए परिवहन करने वाले वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। इसी तारतम्य में विगत दिवस प्रभारी मंडी सचिव कन्हैया लाल मरकाम के मार्गदर्शन में मंडी उडऩदस्ता दल बिछिया के कर्मचारी आकाश ठाकुर सहायक उपनिरीक्षक, बृजकिशोर नामदेव सहायक उपनिरीक्षक एवं कन्हैया पटेल सहायक उप निरीक्षक द्वारा वाहन क्रमांक एमपी 33 एच 3206 में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से परिवहित कृषि उपज मूँगफली दाना कुल 280 क्विटल का फर्म श्री साईं ट्रेडर्स निवाड़ी प्रोप्राइटर नीरज गुप्ता द्वारा मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) का उल्लंघन करते पाएगे।

बताया गया कि वाहन को जब्त कर मंडी प्रांगण में लाकर खड़ा किया गया। जिसमें व्यापारी प्रतिनिधि द्वारा अगले दिन अपनी गलती मानकर समझौता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें मंडी अधिनियम की धारा 19 (4) के तहत दाण्डिक मंडी शुल्क पांच गुना राशि 96 हजार 400 रुपये व समझौता शुल्क राशि पांच हजार रूपए और निराश्रित शुल्क राशि 19 हजार 280 रुपये कुल 1 लाख 20 हजार 680 रुपये की वसूली कर प्रकरण को समाप्त किया गया।

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