- बिना अनुज्ञा पत्र के कृषि उपज का कर रहे थे अवैध परिवहन
- 01 लाख 42 हजार की राशि की वसूल, शासन के खजाने में किया जमा
- तीन वाहनों पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई
मंडला महावीर न्यूज 29. भुआबिछिया कृषि उपज मंडी में वाहन चालकों द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से कृषि उपज के परिवहन में मंडी अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। जिसके लिए लगातार संघन निरीक्षण किया जा रहा है। मंडी के उडऩदस्ता दल द्वारा जांच कर ऐसे वाहनों पर जुर्माना लगाकर राशि वसूल की जा रही है।
जानकारी अनुसारी संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर एचआर लारिया द्वारा मंडी क्षेत्र में सघन निरीक्षण के लिए निर्देश दिए गए है। जिसके परिपालन में कृषि उपज मंडी समिति बिछिया क्षेत्र के ग्राम अंजनिया में शनिवार को प्रभारी मंडी सचिव कन्हैया सिंह मरकाम के मार्गदर्शन में मंडी उडऩदस्ता दल बिछिया के कर्मचारी आकाश ठाकुर सहायक उप निरीक्षक, कन्हैया पटेल सहायक उप निरीक्षक, संदीप बरया सहायक उप निरीक्षक एवं ब्रजेश नामदेव सहायक उप निरीक्षक द्वारा वाहन क्रमांक एमपी 09 जीएच 3617 में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से इंदौर से झारसुगड़ा ओडि़शा परिवहित करते हुए कृषि उपज लहसुन 106.80 क्विटल का फर्म छोगाला फूड्स इंदौर के द्वारा मंडी अधिनियम का उल्लंघन किया गया। इस वाहन पर अधिनियम की धारा 19(4) के तहत कार्यवाही की गई।
बताया गया कि इस कार्यवाही में व्यापारी प्रतिनिधि द्वारा समझौता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार दाण्डिक मंडी शुल्क पांच गुना राशि 01 लाख 22 हजार 110 रुपये, समझौता शुल्क पांच हजार रुपये समेत एक लाख सत्ताईश हजार एक सौ दस रुपये वसूल कर शासन के खजाने में जमा कराया गया। इसके साथ ही प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। बताया गया कि कृषि उपज मंडी बिछिया में पिछले एक पखवाड़े में यह पांचवी बड़ी कार्यवाही है। मंडी सचिव श्री मरकाम ने बिना अनुज्ञा अवैध परिवहन करने पर इसी प्रकार की कार्यवाही जारी रखने की बात कही है।
50 क्विंटल धान की टैक्स चोरी कर अवैध परिवहन
मंडी क्षेत्र में मंडी टैक्स चोरी के दो मामले में कृषि उपज मंडी समिति बिछिया में प्रभारी मंडी सचिव कन्हैया लाल मरकाम के मार्गदर्शन में मंडी उडऩदस्ता दल बिछिया के कर्मचारी सहायक उप निरीक्षक कन्हैया पटेल, आकाश ठाकुर, बृजेश नामदेव द्वारा वाहन क्रमांक यूपी 75 एटी 4389 में धान 280 क्विन्टल का परिवहन किया जा रहा था। वहीं वाहन के साथ अनुज्ञा पत्र 230 क्विन्टल का होना पाया गया। इस प्रकार वाहन में बगैर अनुज्ञा पत्र के कुल 50 क्विन्टल धान अवैध रूप से परिवहन करने पर फर्म श्री फ्रूड इंडस्ट्री मंडला द्वारा मंडी अधिनियम का उल्लंघन किया गया। अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही की गई। कार्यवाही में फर्म श्री फ्रूड इंडस्ट्रीज मंडला पर नियमानुसार दाण्डिक मंडी शुल्क पांच गुना राशि, समझौता शुल्क राशि व निराश्रित शुल्क कुल राशि रुपए आठ हजार रूपए की वसूली कर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।
6940 रुपये वसूल कर शासन के खजाने में किये जमा
मंडी क्षेत्र बिछिया के ग्राम अंजनिया में मंडी उडऩदस्ता दल बिछिया द्वारा वाहन क्रमांक एमपी 51 जी 0955 में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से ग्राम चौरंगा से मंडला परिवहित करते हुए कृषि उपज तिलहन अलसी 18 क्विटल का विनोद साहू ग्राम चौरंगा द्वारा मंडी अधिनियम का उल्लंघन पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही में व्यापारी विनोद साहू द्वारा समझौता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार दाण्डिक मंडी शुल्क पांच गुना राशी, समझौता शुल्क व निराश्रित शुल्क सहित कुल 6940 रुपये वसूल कर शासन के खजाने में जमा कराए गए और प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।