मंडी अधिनियम का उल्लंघन, 98 हजार 958 रूपए वसूले

  • मंडी अधिनियम का उल्लंघन, 98 हजार 958 रूपए वसूले
  • शासन के खजाने में जमा कराई अवैध परिवहन से प्राप्त राशि

मंडला महावीर न्यूज 29. कृषि उपज मंडी समिति बिछिया मंडला के कर्मचारियों द्वारा मंडी क्षेत्र से बिना मंडी शुल्क चुकाए परिवहन करने वाले वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। संघन जांच निरीक्षण संभागीय संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड जबलपुर एचआर लारिया के निर्देशान में किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत विगत दिवस प्रभारी मंडी सचिव कन्हैया लाल मरकाम के मार्गदर्शन में मंडी उडऩदस्ता दल बिछिया के कर्मचारी आकाश ठाकुर सहायक उप निरीक्षक, बृजेश नामदेव सहायक उपनिरीक्षक एवं कन्हैया पटेल सहायक उप निरीक्षक द्वारा वाहन क्रमांक सीजी 04 एचआर 6118 में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से परिवहित कृषि उपज गेंहू से 263.90 क्विटल का फर्म सीमा ट्रेडर्स जबलपुर द्वारा ले जाया जा रहा था।

बताया गया कि बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से उपज के परिवहन पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) का उल्लंघन किया गया है, जिसे अधिनियम की धारा 19(4) के तहत कार्यवाही की गई है। कार्यवाही में फर्म सीमा ट्रेडर्स जबलपुर पर नियमानुसार दाण्डिक मंडी शुल्क पांच गुना राशि रुपए 37 हजार 210 रुपये और समझौता शुल्क राशि 5 हजार रूपए के साथ निराश्रित शुल्क राशि 7442 रुपये मिलाकर 49 हजार 652 रुपये राशि वसूली गई।
बताया गया कि इसी तरह गुरूवार को वाहन क्रमांक सीजी 04 एम 7177 में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से परिवहित कृषि उपज गेंहू 301.40 क्विटल फर्म अग्रसेन ट्रेडर्स नैनपुर द्वारा भी मंडी अधिनियम का उल्लंघन किया गया। कार्यवाही में फर्म अग्रसेन ट्रेडर्स नैनपुर के प्रोपराइटर पीयूष अग्रवाल द्वारा समझौता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर पर नियमानुसार दाण्डिक मंडी शुल्क पांच गुना राशी रुपए 36 हजार 922 रुपये, समझौता शुल्क राशि पांच हजार रूपए और निराश्रित शुल्क राशि 7384 रुपये के साथ कुल राशि 49 हजार 306 रुपये की वसूली कर शासन के खजाने में जमा कराए गए। इस प्रकार दो वाहनों पर कार्यवाही कर 98 हजार 958 रुपये वसूल किये गए हैं।


 

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