पेसा एक्ट से दीवान टोला को मिली नई महत्वपूर्ण शक्तियां

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  • पेसा एक्ट से दीवान टोला को मिली नई महत्वपूर्ण शक्तियां
  • ग्राम हरीसिघौरी का दीवान टोला में नवीन ग्राम सभा गठन
  • ग्रामीणों को दी जा रही पेसा एक्ट की जानकारी

मंडला महावीर न्यूज 29. पेसा एक्ट मप्र पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार नियम 2022 के तहत मप्र के सभी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू किया गया है। जिसके तरह नवीन ग्राम सभा का गठन किया जा रहा है। जिला समन्वयक सोमेंद्र कुशराम के निर्देशानुसार विकासखंड समन्वयक सुरेश कुमार तेकाम द्वारा जिला के विकासखंड निवास की ग्राम पंचायत हरीसिघौरी के पोषक ग्राम कुसमी के दीवान टोला में नजरी नक्शा को देखते हुए नवीन ग्राम सभा का गठन किया गया है। नवीन ग्राम सभा गठन के लिए निम्न प्रावधान को ध्यान में रखते हुए नवीन ग्राम सभा गठन की विस्तार पूर्वक जानकारी ग्रामीणों को दी गई।

बताया गया कि नवीन ग्राम सभा गठन का मुख्य उद्देश्य पेसा एक्ट के प्रावधानों और उनके महत्व को ग्रामीणों तक पहुंचाकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना एवं ग्राम सभा को सशक्त बनाना है। ग्राम सभा के गठन के दौरान पेसा एक्ट के उद्देश्य की जानकारी ग्रामीणों को देना है, जिसमें जल, जंगल जमीन और सदियों से चली आ रही रूढ़ी प्रथा, संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा करना है। बताया गया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण समुदाय को अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण में अधिक अधिकार दिए गए हैं।

ग्रामीणों को बताई ग्राम सभा की शक्तियां 

ग्रामीणों को बताया गया कि पेसा एक्ट लागू होने के बाद ग्राम सभा को कई महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। इसमें प्रकृतिक संसाधन के प्रबंधन ग्राम विकास की योजनाओं का निर्धारण और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करना शामिल है। ग्राम सभा को स्थानीय विवादों के समाधान में कई महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है जिससे ग्रामीण समुदाय अपने मुद्दों को गांव में ही हल कर सकते हैं। जिससे ग्रामीणों को ग्राम सभा के गठन के दौरान ग्रामीणों के साथ पेसा एक्ट और ग्राम सभा की शक्तियों पर गहन चर्चा की गई। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को उनके अधिकारों और कर्तव्य के बारे में जागरूक करना और उनके साथ ही ग्रामीणों को पेसा एक्ट के माध्यम से मिलने वाले लाभों के बारे में भी बताया गया।

सर्व सहमति से नवीन ग्राम सभा का गठन 

ग्राम सभा गठन के दौरान बताया गया कि नवीन ग्राम सभा गठन की जरूरत क्यों पड़ी, इससे क्या लाभ होगा, नवीन ग्राम सभा के कार्य योजना क्या होगी, इसके बारे में विस्तार से ग्रामीणों को बताया। इसके साथ ही नवीन ग्राम सभा में अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाए इसका सचिव कौन होगा और कितनी समितियां इस ग्राम सभा गठन में बनेगी। इसके साथ ही बताया गया कि नवीन ग्राम सभा का गठन को सुचारू रूप से संचालित करने की जानकारी को विस्तार से बताया। इस दौरान पेसा मोबिलाईजर द्वारा पेसा एक्ट अधिनियम को गांव में किए गए कार्यो के अनुभव को बाते हुए ग्राम के नजरी नक्शा के माध्यम से एवं ग्रामवासियों द्वारा रुचि के साथ पेसा एक्ट समितियों व नवीन ग्राम सभा का गठन किया गया। इस दौरान के जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी मौजूद रहे।

रिपोर्टर- रोहित प्रशांत चौकसे

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