बीजाडांडी में विगत रात्रि वाहन दुर्घटना में ट्रक क्लीनर की मौत के मामले में ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज
- मंडला में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज
- नए कानून में इस अपराध के लिए सजा हो गई पांच वर्ष
मंडला महावीर न्यूज 29. देश में आपराधिक कानून में परिवर्तन के बाद मंडला जिले के बीजाडांडी थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। बताया गया कि बीजाडांडी थाना क्षेत्र के ग्राम धनवाही में ड्राइवर द्वारा लापरवाही पूर्वक ट्रक चलने के करण ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई। इस दुर्घटना में बीजाडांडी थाने में ड्राइवर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। नए कानून के लागू होने के बाद यह जिले की पहली एफआईआर है, जो बीएनएस के अंतर्गत दर्ज की गई है।
जानकारी के अनुसार एनएच 30 में ग्राम धनवाही के नजदीक एक लोहे से भरे ट्रक को उसके चालक की लापरवाही के कारण ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में चला गया। जिससे सह ड्राइवर विनोद यादव को लोहे के एंगल से पीठ और कमर में गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर नरेश यादव के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के खंड (धारा) 281, 125 (ए), 106 के तहत मामला दर्ज किया है।
मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया कि सोमवार को बीजाडांडी थाना क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर की गलती से उसके सहायक की मौत हो गई। नए कानून लागू होने के पूर्व में यह अपराध आईपीसी की धारा 304 ए के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता था, लेकिन रात 12 बजे से नए कानून लागू हो गए हैं। इसलिए अब ड्राइवर के विरुद्ध बीएनएस की धारा 106/1 में मामला रजिस्टर्ड किया गया है। पहले इस तरह के अपराध में दो वर्ष की सजा थी, जिसे बढ़ाकर अब 5 वर्ष कर दिया गया है।













