स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर 10 दिवसीय विशेष अभियान जारी
यातायात पुलिस व परिवहन विभाग सख्त
- नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर 55 हजार रूपए का लगाया जुर्माना
- चालकों को दिए सुरक्षा के निर्देश
मंडला महावीर न्यूज 29. स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षित यात्रा और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार मंडला जिले में 10 दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग मंडला की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न विद्यालयों की बसों और वैन वाहनों की सघन चेकिंग की गई।
जानकारी अनुसार अभियान के अंतर्गत लिटिल फ्लावर स्कूल, जीएस इंग्लिश स्कूल, लर्निंग ट्री स्कूल, विद्या ज्योति स्कूल एवं सनराइज इंटरनेशनल स्कूल बिछिया में संचालित बसों और वैनों की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान वाहनों के आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों, फस्र्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और अन्य सुरक्षा उपकरणों का कड़ाई से निरीक्षण किया गया।
चालक और परिचालकों को दिए सुरक्षा के कड़े निर्देश
जांच टीम ने वाहनों के चालकों, परिचालकों और अटेंडेंट को स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन से जुड़े सभी यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनहोनी की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नियमों की अनदेखी पर की चालानी कार्रवाई
जांच अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 55 हजार रूपए का समन शुल्क वसूला गया। कार्रवाई के दौरान बिना परमिट वाले 03 वाहनों पर 30 हजार रूपए का जुर्माना। फिटनेस प्रमाण पत्र उल्लंघन करने वाले 03 वाहनों पर 11 हजार रूपए का जुर्माना। बीमा उल्लंघन वाले 01 वाहन पर तीन हजार रूपए का जुर्माना। पीयूसी उल्लंघन पर 02 वाहनों पर 10 हजार रूपए का जुर्माना और सुरक्षा उपकरणों की कमी में फस्र्ट एड बॉक्स व अग्निशमन यंत्र न होने पर एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। जिला पुलिस मंडला ने सभी स्कूल प्रबंधनों और वाहन संचालकों से अपील की है कि वे विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा वाहनों के सभी कागजात व सुरक्षा मानक हमेशा दुरुस्त रखें।









