बोलेरो से तस्करी, अवैध शराब जप्त, यूपी का आरोपी गिरफ्तार
- नेशनल हाईवे-30 पर नाकेबंदी कर बिछिया पुलिस ने दबोचा अवैध शराब का जखीरा
- गाड़ी सहित 5.48 लाख से अधिक का माल जप्त
मंडला महावीर न्यूज 29. मंडला जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण एवं परिवहन के विरुद्ध पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक मंडला राजेश रघुवंशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देशन और एसडीओपी सौरव तिवारी के मार्गदर्शन में थाना बिछिया पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध शराब के परिवहन का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस से मिली जानकारी अनुसार मुखबिर के माध्यम से पुख्ता सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी 51 बीबी 1219 में अवैध रूप से देशी व अंग्रेजी शराब भरकर बिछिया से औरई की ओर ले जाई जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए बिछिया पुलिस टीम ने तत्काल एक्शन लिया और नीरज ढाबा के सामने नेशनल हाईवे 30 बंजारी पर योजनाबद्ध तरीके से नाकाबंदी कर दी। कुछ ही देर में संदेहास्पद बोलेरो आती दिखाई दी, जिसे रोककर स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उसकी विधिवत तलाशी ली गई।
गाड़ी से बरामद हुई भारी मात्रा में शराब
वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा मिला। कार्रवाई के दौरान वाहन से कुल 104.1 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसमें 300 क्वार्टर देशी मदिरा (प्लेन), 125 क्वार्टर गोवा अंग्रेजी शराब, 24 बोतल एवं 24 केन बियर 500 एमएल बरामद की गई। इस अवैध शराब की कुल अनुमानित कीमत लगभग 48 हजार 555 रुपये आंकी गई है।
उत्तर प्रदेश का आरोपी गिरफ्तार
शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शेषनारायण शुक्ला पिता श्रीराम हर्ष शुक्ला, 23 वर्ष, निवासी भटरी, थाना राजापुर, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा शराब परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे जाने पर आरोपी कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका।
वाहन सहित लाखों का मशरूका जप्त
अवैध रूप से शराब का परिवहन पाए जाने पर पुलिस ने 48,555 मूल्य की शराब और तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो वाहन अनुमानित कीमत 5 लाख को विधिवत जप्त कर लिया। इस प्रकार पुलिस ने कुल 5 लाख 48 हजार 555 रुपये की संपत्ति अपने कब्जे में ली है। आरोपी के खिलाफ थाना बिछिया में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है।
कार्रवाई में इनका रहा सराहनीय योगदान
इस पूरी सफ़ल कार्रवाई में थाना प्रभारी बिछिया निरीक्षक रंजीत सिंह सैयाम के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक बालमुकुंद चौरसिया, राजेश यादव, शिव शंकर राजपूत, प्रधान आरक्षक योगेश सरोते, आरक्षक सुनीराम मरावी, भीकम सिंह एवं महेंद्र रहंगडाले की विशेष और सराहनीय भूमिका रही।











