मारपीट और जातिगत गाली देने वाले आरोपी को तीन माह की जेल

मारपीट और जातिगत गाली देने वाले आरोपी को तीन माह की जेल, जुर्माना

मंडला महावीर न्यूज 29. विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट न्यायालय मंडला ने मारपीट करने और जातिगत गाली देने के आरोपी अब्दुल समद खान पिता अहमद खान, 40 वर्ष, निवासी ग्राम पखवार, थाना मवई को दोषी ठहराते हुए एससी, एसटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत तीन माह का सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

जानकारी अनुसार 12 अप्रैल 2021 को प्रार्थिया मंगली बाई पन्द्रे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 अप्रैल को ही दोपहर करीब 12 बजे दयाराम आयाम ने उन्हें बताया कि पखवार के अब्दुल समद ने उनके खेत की सीमा पर लगी मेढ़ तोड़ दी है। जब मंगली बाई अपनी भाभी बुद्धो बाई धुर्वे के साथ खेत पर गईं तो उन्होंने देखा कि अब्दुल समद ने पुरानी मेढ़ तोड़कर उनकी सीमा में नई मेढ़ बना ली थी और जामुन के पेड़ के पास सड़क किनारे खड़ा था।

जब मंगली बाई ने अब्दुल समद से कहा कि पहले भी नापजोख हो चुकी है, फिर उसने मेढ़ तोड़कर उनके खेत की सीमा में दूसरी मेढ़ क्यों बनाई, तो अब्दुल समद ने यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जनजाति गोंड जाति की महिला हैं, उन्हें जातिगत गालियां देते हुए कहा कि तुम गोंड जाति के मेरा क्या बिगाड़ लोगे और मां-बहन की अश्लील गालियां दीं। जब मंगली बाई ने उसे गाली देने से मना किया तो उसने जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ उठाया और उनका बायां हाथ पकड़ लिया।
बचाव में मंगली बाई ने उसका गमछा पकड़ लिया, जिसे उसने झटका देकर छुड़ा लिया। इसके बाद अब्दुल समद ने अपनी गाड़ी चालू करके पुलिस बुलाने की धमकी दी और मवई की तरफ चला गया। हाथ पकडऩे और झटका देने से मंगली बाई के बाएं हाथ में दर्द हुआ था। घटना को उनकी भाभी बुद्धो बाई और रमतिला के रामनाथ आयाम ने देखा और सुना था। प्रार्थिया ने घटना की जानकारी अपने भाई दरबारी भाई और रमेश मरावी को भी दी थी।

बताया गया कि इस घटना के आधार पर मवई थाने में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धारा ओर एससी, एसटी एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी अब्दुल समद खान को दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी सरमन सिंह ठाकुर ने की।


 

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