तीन लोगों पर 28.13 लाख का अर्थदंड प्रस्तावित

विधायक के भाई समेत तीन लोगों पर 28.13 लाख का अर्थदंड प्रस्तावित

  • मुर्रम के उत्खनन और बिना नंबर के ट्रेक्टर से परिवहन का मामला

मंडला महावीर न्यूज 29. मंडला जिले के घुघरी में प्रशिक्षु आईएएस आकिप खान अवैध खनन की शिकायत पर जेसीबी चालक का पीछा करते हुए विधायक के घर पहुंचे। जहां विधायक ने प्रशिक्षु आईएएस पर मारपीट का आरोप लगाया। आरोप लगने के बाद एसडीएम ने माफी भी मांग ली, लेकिन मामला तूल पकडऩे लगा और 11 फरवरी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंडला में रैली निकाली और प्रशिक्षु आईएएस पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही सांसद फग्गनसिंह कुलस्ते ने निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके बाद 18 फरवरी को राजसिंह पट्टा और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

फाईल फोटो

जानकारी अनुसार मंडला जिले में अवैध खनन के मामले में प्रशासन ने बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा के भाई राजसिंह पट्टा समेत तीन लोगों पर 28.13 लाख रुपए का अर्थदंड प्रस्तावित किया गया है। इसके आदेश 27 फरवरी को जारी हुए हैं। अपर कलेक्टर ने राजसिंह पट्टा, रामलाल और रामस्वरूप को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 8 फरवरी को राजस्व विभाग घुघरी के दौरे के दौरान ग्राम खमतरा में निजी भूमि पर अवैध खनन पकड़ा गया। जेसीबी से मुरूम का उत्खनन किया जा रहा था और बिना नंबर के ट्रैक्टर में मुरम भरा जा रहा था।

बताया गया कि जांच में 1875 घनमीटर मुरम का अवैध उत्खनन करना पाया गया। मध्यप्रदेश खनिज नियमों के तहत प्रशमन करने पर 28.13 लाख रुपए और प्रशमन न करने पर 56.25 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया जा सकता है। आरोपियों को 5 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है। जवाब न देने या अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।



 

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