अहमदपुर हत्याकांड
जघन्य अपराध के दोषी को उम्रकैद, कुल्हाड़ी से हमला करने वाले को न्यायालय ने सुनाई सजा
- सनसनीखेज हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश का बड़ा फैसला
मंडला महावीर न्यूज 29. जिले के चर्चित और जघन्य सनसनीखेज हत्याकांड में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने त्वरित फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ग्राम अहमदपुर (थाना महाराजपुर) के निवासी 48 वर्षीय आरोपी नैनसिंह नरते को धारा 103(1) बीएनएस के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद और ?1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन के अनुसार घटना 21 जुलाई 2025 की है। ग्राम अहमदपुर में पीडि़त अमरूलाल परते अपनी भैंस लेकर खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान राजाराम कोटवार के घर के पास खड़े आरोपी नैनसिंह ने अमरूलाल को अपशब्द कहे। जब अमरूलाल ने गाली देने से मना किया, तो आरोपी ने जान से मारने की नीयत से अपने पास रखी कुल्हाड़ी के धार वाले हिस्से से अमरूलाल के सिर और कान पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।
चश्मदीदों की गवाही पर हुई कार्रवाई
घटना के समय मौके पर मौजूद स्वप्निल पाठक, शंकर पटेल, सुनील गौड़ और अन्य ग्रामीणों ने घायल अमरूलाल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। स्वप्निल पाठक की रिपोर्ट पर थाना महाराजपुर में मामला दर्ज किया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल अमरूलाल के सिर और कान में गहरी चोटें आई थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था।
न्यायालय का फैसला
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए। माननीय न्यायालय ने प्रस्तुत सबूतों और चश्मदीदों के बयानों से सहमत होते हुए आरोपी नैनसिंह को हत्या का दोषी करार दिया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार अहिरवार द्वारा प्रभावी ढंग से अभियोजन का संचालन किया गया। इस फैसले से समाज में कड़ा संदेश गया है कि जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी।










