अब दो-पहिया वाहन के साथ दो हेलमेट खरीदना अनिवार्य

अब दो-पहिया वाहन के साथ दो हेलमेट खरीदना अनिवार्य

  • निर्देशों की अनदेखी पर डीलरों पर होगी कार्रवाई
  • एसडीएम कार्यालय में वाहन विक्रेताओं की बैठक आयोजित
  • नए पंजीयन के साथ पोर्टल पर अपलोड करनी होगी हेलमेट की रसीद

मंडला महावीर न्यूज 29. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और दो-पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आरटीओ मंडला द्वारा सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मंडला एसडीएम कार्यालय में अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में जिले के समस्त दो-पहिया वाहन विक्रेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने सभी वाहन विक्रेताओं को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे वाहन विक्रय करते समय ग्राहक को अनिवार्य रूप से 2 हेलमेट विक्रय करें। इसके साथ ही हेलमेट विक्रय की रसीद को नवीन वाहन पंजीयन के समय वाहन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा ।

नियम न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई 

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का पालन न करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी । विक्रेताओं को सचेत किया गया है कि वे पंजीयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। आयोजित बैठक में मंडला जिला परिवहन अधिकारी बिमलेश कुमार गुप्ता, मंडला यातायात प्रभारी ललित धुर्वे समेत समस्त दो-पहिया वाहन विक्रेता मौजूद रहे।


 

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