मंडला पुलिस की सख्त हिदायत, होटल और लॉज में संदिग्धों पर रखें पैनी नजर
- नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
- एसडीओपी की अध्यक्षता में होटल संचालकों की बैठक
- रजिस्टर में पहचान पत्र अनिवार्य, चप्पे-चप्पे पर लगेंगे सीसीटीवी
मंडला महावीर न्यूज 29. जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से मंडला पुलिस ने होटल एवं लॉज संचालकों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर द्वारा प्रति दो माह में जारी होने वाले निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक आयोजित की गई।
आयोजित बैठक एसडीओपी मंडला पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें थाना कोतवाली और महाराजपुर क्षेत्र के होटल व लॉज संचालक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक का प्राथमिक उद्देश्य रुकने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की समय पर जानकारी प्राप्त करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना रहा।
संचालकों के लिए जारी अनिवार्य निर्देश
बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा होटल संचालकों को स्पष्ट रूप से प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। जिसमें ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी के लिए एक रजिस्टर अनिवार्य रूप से संधारित करना होगा। रुकने वाले हर व्यक्ति का वैध फोटो पहचान पत्र दर्ज करना अनिवार्य है। होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी हर महीने संबंधित थाने में जमा करानी होगी। परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देनी होगी और अनैतिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा?
उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई
बैठक में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक शफीक खान और महाराजपुर थाना प्रभारी जय सिंह यादव भी मौजूद रहे। मंडला पुलिस ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में इन निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।








