लूट के जघन्य मामले में दोषी को आजीवन कारावास

मंडला कोर्ट का फैसला

  • घोर उपहति और लूट के जघन्य मामले में दोषी को आजीवन कारावास
  • चाकू से हमला कर मंगलसूत्र लूटने का मामला
  • एससी, एसटी एक्ट के तहत दोषी को दो बार उम्रकैद

मंडला महावीर न्यूज 29. जिले के चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में सुनवाई करते हुए, न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति, अनु.जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम मंडला ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी अरविंद यादव 35 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 8 नैनपुर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और चार हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।प्रकरण के संबंध में मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन द्वारा बताया गया कि यह घटना विगत वर्ष 02 नबंवर 2024 की है। सुबह करीब 8 बजे बेनी राम शिव ने थाना नैनपुर में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी अरविंद यादव सुशीला बाई के घर के बीच वाले कमरे में घुस गया। आरोपी ने सुशीला बाई पर चाकू से गले और हाथ में हमला किया और उनके गले से मंगलसूत्र छीन लिया। पीडि़ता के चिल्लाने पर आस-पास के लोग इक_ा हो गए, जिन्हें देखकर आरोपी अरविंद यादव मंगलसूत्र और चाकू लेकर मौके से भाग गया।

एससी, एसटी एक्ट के तहत सजा 

थाना नैनपुर द्वारा आरोपी अरविंद यादव के विरुद्ध लूट का मामला पंजीबद्ध किया गया और विवेचना के दौरान इस प्रकरण को चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में रखा गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और अनु. जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(1) में दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों धाराओं में पृथक-पृथक दो बार आजीवन कारावास और कुल चार हजार के जुमाने से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन मंडला एसएस ठाकुर द्वारा पैरवी की गई।


 

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