ग्रामीण बैंक ने डिफाल्टर गोपी लाल का मकान किया जब्त

ग्रामीण बैंक ने डिफाल्टर गोपी लाल का मकान किया जब्त

  • 1090 वर्गफीट प्लॉट पर बैंक का कब्जा, ऋण बकायेदारों को सख्त चेतावनी

मंडला महावीर न्यूज 29. न्यायालय जिलादंडाधिकारी मंडला के आदेश के अनुपालन में मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बिंझिया ने एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। बैंक ने भवन ऋण डिफाल्टर गोपी लाल कछवाहा निवासी कोरगांव पंचायत हल्का क्रमांक 31/61 पुरवा के मकान पर सरफेसी एक्ट 2002 के तहत भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है। बैंक अधिकारियों ने बताया कि ऋणी द्वारा ऋण की अदायगी के लिए बैंक द्वारा पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद न्यायालय जिलादंडाधिकारी मंडला के आदेश पर यह कानूनी कदम उठाया गया। जब्त की गई संपत्ति खसरा नंबर 486/1/2, रकबा 0.0100 हेक्टेयर (प्लॉट क्षेत्रफल लगभग 1090 वर्गफीट) में निर्मित आवासीय भवन है।

प्रशासनिक उपस्थिति में प्रक्रिया संपन्न 

मौके पर प्रशासनिक एवं बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर कार्रवाई पूर्ण की गई। इस दौरान मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेश प्रसाद सिंह परस्ते, उप क्षेत्रीय प्रबंधक जितेन्द्र ठाकुर, शाखा प्रबंधक रितु राय, तहसीलदार हिमांशु भलावी, पटवारी, कोटवार और पुलिस बल तैनात रहा।

बकायेदारो को सख्त संदेश 

जब्त किए गए मकान पर बैंक की ओर से एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि संपत्ति का एकमात्र स्वामी अब बैंक है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि इस संपत्ति की खरीद, बिक्री या हस्तांतरण करने पर जिम्मेदारी स्वयं खरीददार की होगी। बैंक अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई बकायेदारों को सख्त संदेश देने और ऋण वसूली को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई है। मंडला जिले में इसे इस प्रकार की एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, जिससे अन्य ऋण बकायेदारों में भी सतर्कता का माहौल देखा जा रहा है।


 

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