महाराजपुर में नो-एंट्री का उल्लंघन पड़ा भारी, 7 ट्रैक्टर चालकों पर 35 हजार का चालान
- वाणिज्यिक पंजीयन और दस्तावेज साथ रखने की दी सख्त हिदायत
मंडला महावीर न्यूज 29. यातायात नियमों के उल्लंघन पर मंडला पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। इसी क्रम में थाना महाराजपुर पुलिस टीम ने नो-एंट्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 7 ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों के विरुद्ध बड़ी चालानी कार्रवाई की। इन सभी चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी अनुसार यह चेकिंग अभियान मंडला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने नो-एंट्री का उल्लंघन करते हुए शहर में प्रवेश कर रही सात ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोका और उन पर नियमानुसार चालान किया। बताया गया कि ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 51 एए 6836, एमपी 51 जेडए 7599, एमपी 51 एए 7428, एमपी 51 जेडबी 0747, एमपी 51 जेडए 2028, एमपी 51 जी 1051, एमपी 51 एए 6051 के वाहन चालको के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत चालानी कार्यवाही की है।
चालकों को दी गई सख्त समझाइश
चालानी कार्रवाई के साथ ही पुलिस टीम ने ट्रैक्टर चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने के लिए सख्त समझाइश भी दी। सभी चालकों को निर्देश दिए गए कि वे ट्रॉली का अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक पंजीयन कराएं। वाहन के सभी वैध दस्तावेज हमेशा साथ रखें। निर्धारित नो-एंट्री समय पर शहर में वाहन का संचालन न करें। ट्रैक्टर में लेबर या अन्य व्यक्तियों को बैठाकर यात्रा न करें, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। यह कार्रवाई जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।










