- हत्या के प्रयास के मामले में कड़ी सजा
- भाजपा नेता पर जानलेवा हमला करने वाले 6 आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
- मंडला कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
- अपर सत्र न्यायालय निवास ने मुख्य आरोपी सहित छह को 43 हजार के जुर्माने के साथ सुनाई 10 साल की जेल
⚖️ भाजपा युवा नेता पर जानलेवा हमले के 6 दोषियों को 10 साल की जेल
मंडला महावीर न्यूज 29. जिला मंडला की अपर सत्र न्यायालय निवास ने युवा भाजपा नेता विकास यादव पर जानलेवा हमला करने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मंडला ने जानकारी दी कि न्यायालय ने शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को यह निर्णय दिया।
🔪 हत्या के इरादे से किया गया था हमला
यह सनसनीखेज मामला 15 और 16 सितंबर 2022 की दरम्यानी रात का है। खूंटा पड़ाव स्थित दुकान के पीछे के कमरे में सो रहे विकास यादव पर रात करीब 12:10 बजे मुख्य आरोपी जावेद उर्फ बकरीदी और उसके साथियों ने हमला किया। आरोपियों ने घर की सीमेंट शीट की छत तोड़कर अंदर प्रवेश किया और विकास की गर्दन पर धारदार हथियार से घातक चोट पहुँचाई।
जान बचाकर भागने की कोशिश के दौरान, रास्ते में बकरीदी की पत्नी शबाना आजमी और बेटी यासमीन सहित दो अन्य आरोपी लात-घूंसों और चाकुओं से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल विकास ने थाना बीजाडांडी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा इस मामले को चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी में रखा गया था।
🔒 न्यायालय का फैसला
विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन के तर्कों पर विचार करते हुए, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण के सभी छह आरोपियों—जावेद उर्फ बकरीदी, आरिफ खान, आसिफ खान उर्फ आसु, असरफ उर्फ कंजा अंसारी, शबाना आजमी, और याषमीन—को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने सभी को मुख्य रूप से धारा 307 भादंवि (हत्या का प्रयास) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और अन्य धाराओं (148, 450, 458 भादंवि और 25 आयुध अधिनियम) में भी कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर कुल 43,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके ने सफल पैरवी की।









