नो एंट्री में घुसे ट्रैक्टर चालकों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना

नो एंट्री में घुसे ट्रैक्टर चालकों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना

  • यातायात नियमों के उल्लंघन पर 11 वाहनों का चालान
  • वसूले 13 हजार 300 रूपए

मंडला महावीर न्यूज 29. पुलिस अधीक्षक के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मंडला पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को थाना महाराजपुर की पुलिस टीम ने दो ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों पर नो-एंट्री नियम का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की।

पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली क्रमांक एमपी 51 एबी 2266 और एमपी 51 एए 4678 पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 10 हजार रुपए का चालान किया। इसके साथ ही चालकों को सख्त हिदायत दी गई कि वे अपनी ट्रॉली का वाणिज्यिक पंजीयन कराएं, सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और निर्धारित समय के बाद ही शहर में प्रवेश करें। पुलिस ने ट्रैक्टर पर मजदूरों या अन्य व्यक्तियों को बैठाने पर भी रोक लगाई।

इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चला रहे 6 लोगों पर 1 हजार 800 रूपए का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले 3 और वाहन चालकों पर 1 हजार 500 रूपए का चालान किया है। बताया गया कि पुलिस ने एक ही दिन में 11 वाहनों पर 13 हजार 300 रूपए की चालानी कार्रवाई की। इससे पहले भी 16 सितंबर को थाना महाराजपुर पुलिस ने नो-एंट्री नियम का उल्लंघन करने वाले दो ट्रैक्टर चालकों पर चालान किया था।


 

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