पत्नी की लाठी से पीटकर हत्या, पति को आजीवन कारावास की सजा

पत्नी की लाठी से पीटकर हत्या, पति को आजीवन कारावास की सजा

  • निवास अपर सत्र न्यायालय का फैसला
  • खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद

मंडला महावीर न्यूज 29. अपर सत्र न्यायालय निवास ने अपनी पत्नी की लाठी से पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला मंडला अभियोजन मीडिया प्रभारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार थाना निवास के सत्र प्रकरण के आरोपी बलसिंह मरावी निवासी ग्राम केरीवाह, थाना निवास को यह दंड दिया गया है।

जानकारी अनुसार घटना विगत 07 अप्रैल 2020 की है। सूचनाकर्ता ने थाने को सूचित किया कि ग्राम ददराटोला केरीवाह में बलसिंह मरावी ने अपनी पत्नी की लाठी से पीटकर हत्या कर दी है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि महुआ बीनकर लौटने के बाद दोपहर करीब 12 से 01 बजे खाना बनाने और परोसने को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ।विवाद बढऩे पर बलसिंह मारपीट करने लगा। मृतिका की देवरानी और पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया, लेकिन उनके जाते ही आरोपी ने एकांत पाकर पत्नी को डंडे से फिर पीटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी की निशादेही पर डंडा, रक्त रंजित कपड़े और अन्य सामग्री जब्त कर एफएसएल जबलपुर भेजा।
विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन के तर्कों पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी बलसिंह मरावी को धारा 302 भादंवि के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उज्ज्वला उईके ने पैरवी की।


 

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