सनसनीखेज मनेरी कांड के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
- ड्यूटी पर तैनात पुलिस निरीक्षक पर कुल्हाड़ी से किया था प्राणघातक हमला
- अपर सत्र न्यायालय निवास ने आरोपी हरी सोनी को सुनाई सजा
मंडला महावीर न्यूज 29. अपर सत्र न्यायालय निवास ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए वर्ष 2020 के चर्चित मनेरी कांड के आरोपी को पुलिस अधिकारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी हरी उर्फ हरीष सोनी निवासी ग्राम मनेरी मंडला को धारा 307 भादंवि जानलेवा हमला के तहत दोषी पाया। आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
बताया गया कि यह मामला चौकी मनेरी थाना बीजाडांडी में दर्ज किया गया था। घटना 15. जुलाई 2020 की है, जब तत्कालीन थाना प्रभारी बीजाडांडी सुदर्शन टोप्पो को सूचना मिली थी कि आरोपी हरी सोनी और संतोष सोनी ने 6 लोगों की हत्या कर दी है और 4 को घायल किया है। जब अधिकारी दल-बल के साथ मौके पर पहुँचे और आरोपी हरी सोनी को पकडऩे का प्रयास किया गया, तो उसने निरीक्षक टोप्पो पर कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला कर दिया। आत्मरक्षा में टीआई को गोली चलानी पड़ी, जो आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में पकड़कर अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा इस मामले को चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी में रखा गया था। मामले में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास उज्ज्वला उईके द्वारा किया गया।









