पुरानी रंजिश में हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

पुरानी रंजिश में हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

मण्डला न्यायालय का बड़ा फैसला: खेत के विवाद में फरसे से काट दिया था गला

मण्डला। मण्डला जिले के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी मंगल सिंह यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

क्या था पूरा मामला?

घटना 17 जुलाई 2024 की है। ग्राम चीमाघुंधी निवासी मृतक गुदरसिंह परते अपने घर में अकेले थे और एक छोटी किराना दुकान चलाते थे। उनका पुत्र चरणलाल उस समय धान की रोपाई के लिए छत्तीसगढ़ गया हुआ था। घटना के दिन पड़ोस में रहने वाले आरोपी मंगल सिंह यादव (58 वर्ष) का गुदरसिंह से जमीन को लेकर पुराना विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने घर में घुसकर धारदार फरसे से गुदरसिंह के गले पर वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

अगली सुबह जब ग्रामीणों ने गुदरसिंह को आवाज दी और कोई जवाब नहीं मिला, तो घर के भीतर झांकने पर खून से लथपथ लाश मिली। सूचना मिलने पर मोतीनाला पुलिस और सहायक उपनिरीक्षक मनोज मांगरे मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान साक्ष्य जुटाए गए, जिसमें घटनास्थल से बीयर की खाली बोतलें, खून से सनी मिट्टी और अन्य सामग्री जब्त की गई। डॉकटरों की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में भी मौत का कारण धारदार हथियार से लगा गहरा घाव बताया गया।

पुलिस की जांच और सजा

संदेह के आधार पर पुलिस ने पड़ोसी मंगल सिंह यादव को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि खेत के विवाद और गाली-गलौज से तंग आकर उसने शाम करीब 5 बजे फरसे से हमला कर हत्या कर दी थी।

न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए माना कि आरोपी ने पूर्व नियोजित तरीके से एक वृद्ध की हत्या की है। शासन की ओर से मामले की पैरवी सहायक निदेशक श्री एस.एस. ठाकुर द्वारा की गई।


मुख्य बिंदु:

  • आरोपी: मंगल सिंह यादव (58 वर्ष)
  • सजा: आजीवन कारावास एवं ₹2000 जुर्माना।
  • धाराएं: 103(1) BNS एवं धारा 3(2)(V) SC/ST एक्ट।
  • स्थान: ग्राम चीमाघुंधी, थाना मोतीनाला, जिला मण्डला।

 

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