- शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज के दायरे में तंबाखू उत्पादों पर प्रतिबंध
- जिला चिकित्सालय मंडला में नियम उल्लंघन पर चार हजार की चालानी कार्रवाई
- जिले में चलेगा तम्बाखू नियंत्रण जागरूकता अभियान
- नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई कार्रवाई
मंडला महावीर न्यूज 29. सिगरेट एवं अन्य तम्बाखू उत्पादों के उपयोग पर नियत्रंण लगाने के लिए जिले में जागरूकता अभियान चलाकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। तम्बाखू उत्पादों के उपयोग को रोकने के लिए कोटपा एक्ट के तहत जिले में टीम गठित की गई है। स्वास्थ्य विभाग से दंत चिकित्सक राष्ट्रीय तम्बाखू नियंत्रण कार्यकम के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया। इसके साथ ही उपनिरीक्षक पुलिस विभाग खाद्य एवं औषधि निरीक्षक, उपसंचालक स्कूल शिक्षा विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की टीम गठित की गई।
जानकारी अनुसार टीम का मुख्य उद्देश्य सभी शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की दूरी के दायरे में तम्बाखू उत्पादों को बेचा नहीं जायेगा और कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी। अस्पताल, सार्वजनिक स्थानों जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, मंदिर, धर्मशालायें, हाट बाजार, मेला स्थलों में तम्बाखू उत्पादों के उपयोग प्रचार पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा एवं उल्लंघन करने वाले नागरिकों या व्यवसायी पर कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जायेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में नशीले पदार्थों का सेवन एवं व्यसन युक्त तम्बाखू, गुटखा का उपयोग पूर्णत: वर्जित है। उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कोटपा एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
बताया गया कि सीएमएचओ डॉ. केसी सरोते के निर्देशन एवं नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में गठित टीम के साथ जिले में तम्बाखू नियंत्रण, रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कार्यवाही की जाएगी। जिसके तहत जिला चिकित्सालय परिसर में गठित टीम राष्ट्रीय तम्बाखू नियत्रंण नोडल अधिकारी डॉ. रानी मरावी, डॉ. प्रशांत दुबे दंत चिकित्सक, डॉ. शिवम पटैल दंत चिकित्सक, अंकित मांझी सुपरवाइजर, कन्हैया बरमैया गार्ड एवं महिला गार्ड, कृष्ण कुमार शुक्ला पुलिस चौकी मंडला द्वारा जिला चिकित्सालय में तम्बाखू उत्पादों के उपयोग करने वालों पर चार हजार रूपए की चालानी कार्रवाई की गई।
सीएमएचओ डॉ. केसी सरोते ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है। धारा 5 में तम्बाखू उत्पाद के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन उनके द्वारा प्रायोजन एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है। धारा 6 में 18 वर्ष से कम आयु के अवस्यक व्यक्तियों के द्वारा तम्बाखू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। धारा 7 में तम्बाखू उत्पादो पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना भी अनिवार्य है।