सरकारी स्कूलों में स्कॉलर रजिस्टर के संधारण में लापरवाही

सरकारी स्कूलों में स्कॉलर रजिस्टर के संधारण में बड़ी लापरवाही

जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश तेकाम ने उठाए सवाल

  • बच्चों के भविष्य से खिलवाड़
  • साधारण रजिस्टर से चल रहा काम
  • शिक्षा संहिता के नियम 163 का हो रहा उल्लंघन

मंडला महावीर न्यूज 29. जिले के शासकीय विद्यालयों में मुख्य स्कॉलर रजिस्टर के संधारण में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश तेकाम ने मैदानी निरीक्षण के बाद यह आरोप लगाया है कि कई स्कूलों में निर्धारित विधिवत स्कॉलर पंजी की जगह साधारण दाखिल-खारिज रजिस्टर से ही काम चलाया जा रहा है।

तेकाम ने मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता के नियम 163 का हवाला देते हुए बताया कि शालाओं की प्रवेश एवं मुक्ति पंजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी अभिलेख है, जिसका विधिवत संरक्षण अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बाहुल्य जिले में विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड से जुड़ी इस तरह की लापरवाही सीधे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।इस गंभीर स्थिति को संज्ञान में लेते हुए जिपं उपाध्यक्ष ने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि जिले के सभी शासकीय विद्यालयों में दस्तावेजों की सघन जांच और भौतिक निरीक्षण कराया जाए। जांच में लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों के खिलाफ सख्त नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों के महत्वपूर्ण अभिलेखों के संधारण में कोई कोताही न हो।


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