न डायवर्शन, न परमिशन, कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग का भंडाफोड़

बड़ी कार्रवाई: अवैध कॉलोनी काटने वाली महिला पर FIR दर्ज

प्रशासन ने लगाई रजिस्ट्री पर रोक

  • न डायवर्शन, न परमिशन
  • चिरइडोंगरी में कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग का भंडाफोड़
  • महिला कॉलोनाइजर के खिलाफ मामला दर्ज

मंडला महावीर न्यूज 29. जिले में अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने अब अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने के एक गंभीर मामले में बम्हनी पुलिस ने नैनपुर तहसील के चिरइडोंगरी क्षेत्र की एक महिला के खिलाफ FIR दर्ज की है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग करने वाले भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

कृषि भूमि पर अवैध खेल

जांच में यह तथ्य सामने आया कि चिरइडोंगरी क्षेत्र में कृषि भूमि का बिना किसी सक्षम अनुमति और बिना डायवर्शन कराए छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन किया जा रहा था। नियमों का उल्लंघन करते हुए इस भूमि को अवैध तरीके से कॉलोनी का स्वरूप दिया गया और धड़ल्ले से प्लाट बेचे जा रहे थे।

SDM की जांच के बाद पुलिस की कार्रवाई

मामला तब संज्ञान में आया जब नैनपुर एसडीएम द्वारा इस संबंध में विस्तृत जांच कराई गई। जांच में दोषी पाए जाने पर शोभा सुर नामक महिला के विरुद्ध बम्हनी थाने में मामला दर्ज कराया गया। बताया गया है कि महिला द्वारा कई प्लाट पहले ही बेचे जा चुके थे, जबकि शेष प्लाटों की बिक्री की तैयारी चल रही थी।

रजिस्ट्री पर लगी रोक

प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से संबंधित भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। पुलिस ने शोभा सुर के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अन्य स्थानों पर भी इस तरह की अवैध प्लाटिंग की जांच की जा रही है, ताकि भोले-भाले नागरिकों को ठगी से बचाया जा सके।


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