जल संसाधन विभाग की भूमि आवंटन योजना का विरोध

जल संसाधन विभाग की भूमि आवंटन योजना का विरोध

  • ग्रामीणों ने पेसा एक्ट के उल्लंघन का लगाया आरोप
  • ग्राम सभा की अनुमति के बिना भूमि आवंटन पर भड़के ग्रामीण
  • नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

मंडला महावीर न्यूज 29. जनपद पंचायत बीजाडांडी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बारंगदा माल में भूमि आवंटन के एक मामले ने तूल पकड़ लिया है। जल संसाधन विभाग मंडला को खसरा नंबर 179, 184 और 197 की 34 एकड़, लगभग 13.24 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पूरी प्रक्रिया पर तत्काल स्थगन की मांग की है।ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग द्वारा इतने बड़े स्तर पर भूमि का आवंटन किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय पंचायत और ग्राम सभा को विश्वास में नहीं लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित क्षेत्र पेसा एक्ट के अधीन आता है, जहाँ ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। बिना किसी पूर्व सूचना या विस्तृत जानकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग करना नियमों के विरुद्ध है।

ग्रामीणों ने की तीन प्रमुख मांग 

ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष अपनी तीन मुख्य मांगे रखी। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल संसाधन विभाग यह स्पष्ट करे कि इस भूमि का उपयोग किस विशेष परियोजना के लिए किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के तहत किस प्रकार के निर्माण कार्य किए जाएंगे और यह प्रणाली किस तरह कार्य करेगी, इसकी विस्तृत जानकारी ग्राम सभा को दी जाए। इस परियोजना से पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा और स्थानीय जनता के लिए इसके क्या लाभ या प्रतिकूल प्रभाव होंगे, इसका पूर्ण विवरण सार्वजनिक किया जाए।

आंदोलन की दी चेतावनी 

ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जब तक विभाग के अधिकृत अधिकारी ग्राम सभा में उपस्थित होकर परियोजना के बारे में पारदर्शी तरीके से जानकारी नहीं देते, तब तक पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की एनओसी जारी नहीं की जाएगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को अनदेखा किया, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपते समय सरपंच, उप-सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और पंच उपस्थित रहे।



 

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