प्रशासन की मुस्तैदी, रुकवाया बाल विवाह 

प्रशासन की मुस्तैदी, रुकवाया बाल विवाह

बिछिया के गढ़ी टोला में परिजनों को दी सख्त हिदायत

  • बाल विवाह करने पर होगी जेल और जुर्माना
  • महिला बाल विकास विभाग और पुलिस की कार्रवाई
  • प्रशासन की तत्परता से टला बाल विवाह
  • विभाग ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

मंडला महावीर न्यूज 29. तहसील बिछिया के ग्राम देई स्थित गढ़ी टोला में एक संभावित बाल विवाह को प्रशासन की सजगता से समय रहते रोक दिया गया है। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर न केवल विवाह रुकवाया, बल्कि दोनों पक्षों को कानूनी परिणामों के प्रति सचेत भी किया।

कंट्रोल रूम की सूचना पर त्वरित एक्शन

बाल विवाह की गुप्त सूचना ‘बाल विवाह प्रतिषेध कंट्रोल रूम’ को प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही उच्च अधिकारियों और पुलिस को अलर्ट किया गया। इसके तुरंत बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रभारी परियोजना अधिकारी संध्या मरकाम, स्काई सोशल संस्था की संगीता डुंगडुंग और पुलिस विभाग की टीम (थाना प्रभारी व आरक्षकों सहित) विवाह स्थल पर जा पहुँची।

दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी

टीम ने बालिका के माता-पिता और परिजनों को विस्तार से समझाया कि बाल विवाह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि एक गंभीर कानूनी अपराध भी है।

♦ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होना कानूनन अपराध है।

♦ बाल विवाह कराने या उसमें सहयोग करने वालों पर 1 लाख रुपये जुर्माना और 2 वर्ष का कारावास या दोनों हो सकते हैं।

सहमति के बाद हुआ पंचनामा

प्रशासनिक टीम ने लड़के पक्ष से भी फोन पर संपर्क कर उन्हें कानून की गंभीरता समझाई। समझाइश के बाद दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से विवाह रोकने की सहमति जताई। मौके पर ही पंचनामा तैयार कर संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर लिए गए और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

ये रहे टीम में शामिल

इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में प्रभारी परियोजना अधिकारी संध्या मरकाम, स्काई सोशल संस्था (जेंडर जस्टिस प्रोग्राम) से संगीता डुंगडुंग, बिछिया पुलिस थाने से थाना प्रभारी, महिला आरक्षक एवं अन्य पुलिस बल सक्रिय रूप से उपस्थित रहे।

नोट:⇒

शासन द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए यह अभियान निरंतर जारी है, ताकि समाज में जागरूकता आए और बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित रहे।



रिपोर्टर – गर्जेन्द्र पटेल, अंजनिया मंडला 

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