- पुलिस को देख भाग रहे थे आरोपी, कोतवाली पुलिस ने दबोचा
- 107 लीटर अवैध शराब के साथ क्रेटा वाहन किया जप्त
मंडला महावीर न्यूज 29. नव वर्ष को लेकर विगत रात्रि शहर में कोतवाली पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी। इसी दौरान शराब के अवैध परिवहन की सूचना मिली। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस चौकस हुई और एक क्रेटा वाहन से 107 लीटर अंगे्रजी शराब जब्त कर दो आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई।
जानकारी अनुसार थाना कोतवाली पुलिस को मंगलवार राँित्र शहर में पैट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि एक सफेद क्रेटा कार एमपी 09 सीडब्ल्यू 3017 में दो व्यक्ति शराब भरकर नैनपुर की तरफ से मंडला आ रहें हैं। प्राप्त सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली टीम द्वारा सर्किट हाऊस के सामने रपटा मार्ग में कार के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद मुखबिर द्वारा बताये गये व हुलिया की कार को रोका गया, लेकिन कार नहीं रूकी। जिसके बाद कार का पीछा कर फारेस्ट रेस्ट हाउस के सामने कोतवाली पुलिस ने कार को रोका।
बताया गया कि कोतवाली पुलिस द्वारा साक्षीयों के समक्ष कार में बैठे दोनो व्यक्तियों का नाम पता पूछकर वाहन की तलाशी ली गई। वाहन में बैठे व्यक्तियों ने अपना नाम शरद यादव पिता अशोक यादव 19 साल निवासी वार्ड नंबर 04 रेल्वे म्यूजियम नैनपुर और दूसरे ने अपना नाम दीपक कुमार गुप्ता पिता लाल मोहन प्रसाद गुप्ता 30 साल निवासी ग्राम छत्तरपुर थाना छत्तरपुर जिला पलोमा, झारखण्ड हाल शरद यादव के घर नैनपुर का होना बताया।
शराब समेत आठ लाख का मसरूखा जप्त
वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में अंग्रेजी गोवा कम्पनी की 05 पेटी 22 लीटर 500 एमएल, अंग्रेजी ओल्डमंग बाटल 03 पेटी 13 लीटर 500 एमएल, अंग्रेजी ओल्डमंग की एक पेटी 04 लीटर 320 एमएल, अंग्रेजी मैगडाल रम की एक पेटी कुल 04 लीटर 320 एमएल, अंग्रेजी बकार्डी लीची की एक पेटी 04 लीटर 320 एमएल, अंग्रेजी बकार्डी लीची की एक पेटी 04 लीटर 500 एमएल, देशी मदीरा प्लेन की 02 पेटी 09 लीटर, अंग्रेजी किंगफिशर बीयर की 04 पेटी 36 लीटर, अंग्रेजी हंटर बीयर की एक पेटी 09 लीटर कुल जुमला 107 लीटर शराब जिसकी कीमत लगभग 53 हजार 200 रूपये बताई गई। इस अवैध शराब के परिवहन के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किये गये। शराब के अवैध रूप से परिवहन में प्रयुक्त क्रेटा वाहन जिसकी अनुमानित कीमत शराब सहित लगभग 08 लाख बताई गई, जिसे जब्त कर उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं।
ये रहे शामिल
अवैध शराब के परिवहन में की गई कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मंडला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शफीक खान के नेतृत्व में टीम द्वारा की गई। जिसमें सहायक उप निरीक्षक भूनेश्वर वामनकर, प्रधान आरक्षक पूरन ईडपांचे, आरक्षक अमित गरयार, सुंदर भलावी, रमेश सिंगरौरे, भन्नु मार्को, रामचंद्र, राजपाल, सुधीर, संदीप एवं शेखर शामिल रहें।