- किरायदार की जानकारी थाने में न देने पर मकान मालिक पर एफआईआर दर्ज
- पिंडरई चौकी के खिरखीरी में किराये से रहने वाले उड़ीसा निवासियों पर जबलपुर में चोरी का आरोप
मंडला महावीर न्यूज 29. मंडला जिले के विकासखंड नैनपुर थाना अंतर्गत पिंडरई चौकी क्षेत्र में किरायेदार की जानकारी नहीं देने पर एक मकान मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया गया कि पिंडरई चौकी के ग्राम खिरखीरी निवासी बसंत पिता शेख लाल ने अपने मकान में दास सुरेश निवासी ग्राम पाकलापल्ली थाना आस्का जिला गंजाम उड़ीसा एवं उसके अन्य साथियों को खिरखिरी में मकान किराए पर रखा था। किरायेदार उड़ीसा के रहने वाले थे। मकान मालिक बसंत ने अपने इन किराएदारों की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी और न ही इनका चरित्र सत्यापन कराया था। इन किरायेदारां ने थाना भेडाघाट जबलपुर में विगत दिवस 27 सितंबर 2024 को खिरखिरी से जाकर सोने चांदी के जेवरात चोरी की घटना को अंजाम दिया था।
बताया गया कि उक्त किरायेदारों पर जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र की एक सोने-चांदी की दुकान में सितंबर महीने में हुई चोरी का आरोप है। इस मामले में जबलपुर पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने उक्त चोरी के जेवरात ग्राम खिरखिरी चौकी पिंडरई अंतर्गत किराए के मकान में छुपाकर रखना बताया। जिसके बाद जबलपुर पुलिस ने 13 नवंबर को दास सुरेश के किराए के मकान से करीब 27 लाख कीमती उक्त जेवरों को जब्त किया।
स्थानीय पुलिस को नहीं दी किरायेदार की सूचना
बताया गया कि दास सुरेश व उसके साथी को बसंत ने स्वंय के मकान में किराये पर रहने के लिये दिया गया बसंत के द्वारा चौकी पिण्डरई थाना नैनपुर में बाहरी व्यक्ति को किरायेदार रखने की जानकारी व चरित्र सत्यापन नहीं कराया गया और सिटीजन पोर्टल मध्य प्रदेश पुलिस नागरिक पोर्टल की वेबसाईट पर भी किरायेदार की जानकारी अपलोड नही की गई। बताया गया कि विगत दिवस मंडला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहां था कि जनसामान्य के हित, जानमाल एवं लोकशांति बनाये रखने के लिए मंडला जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के मकान मालिक, होटल, लाज, धर्मशाला, ठेकेदार यदि बाहरी व्यक्ति को मकान किराये में देते है तो इसकी जानकारी उनके चरित्र सत्यापन के लिए संबंधित थाना, चौकी में उपलब्ध कराने कहां गया था। बावजूद इसके मकान मालिक बसंत पिता शेखलाल निवासी खिरखिरी पिण्डरई रोड चौकी पिण्डरई थाना नैनपुर द्वारा कलेक्टर मंडला के आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपी बसंत द्वारा किरायेदार की जानकारी नहीं देने पर आरोपी मकान मालिक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।