नैनपुर प्रशासन का कड़ा रुख: अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए होटलों को 15 दिन का अल्टीमेटम
- नियमों की अनदेखी पड़ी महंगी
- नैनपुर में संयुक्त कार्रवाई के तहत संदिग्ध होटल सील
- संचालकों को सख्त हिदायत
अनैतिक गतिविधियों पर प्रहार, नैनपुर प्रशासन ने जारी किए कड़े विधिक दिशा-निर्देश
मंडला महावीर न्यूज 29. नैनपुर क्षेत्र के होटलों और लॉजों में अनैतिक गतिविधियों, जुआ और आत्महत्या जैसी गंभीर घटनाओं की बढ़ती शिकायतों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस कार्रवाई में कई संदिग्ध होटलों को सील कर दिया गया है, जिससे नियम विरुद्ध कार्य करने वाले संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
होटल संचालकों की बैठक और विधिक चेतावनी
एस.डी.एम. नैनपुर श्री आशुतोष ठाकुर एवं एस.डी.ओ.पी. श्री मनीष राज के नेतृत्व में थाना परिसर में क्षेत्र के समस्त होटल एवं लॉज संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। अधिकारियों ने दोटूक शब्दों में कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में सराय अधिनियम 1867, होटल एकॉमोडेशन एक्ट 1961 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत विधिक जानकारी दी गई।
प्रशासन द्वारा निर्धारित अनिवार्य मानक
संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे आगामी 15 दिनों के भीतर निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें:
- अनिवार्य पंजीकरण: होटल का विधिवत रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
- आगंतुक रिकॉर्ड: प्रत्येक अतिथि की जानकारी आगंतुक पंजी में दर्ज करना और उनके आधिकारिक पहचान पत्रों का उचित संधारण करना।
- सुरक्षा मानक: परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे और फायर एनओसी (अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र) की उपलब्धता।
- स्वच्छता व श्रम कानून: स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मानकों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए निर्धारित श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन।
15 दिन बाद होगी कठोर कार्रवाई
प्रशासन ने सभी आवश्यक सुधारों के लिए 15 दिनों की समय सीमा (अल्टीमेटम) तय की है। निर्धारित समय के भीतर निर्देशों का पालन न करने वाले होटल और लॉज संचालकों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनके संस्थानों को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।








