- 23 पेटी में 203.76 लीटर अंग्रेजी शराब जप्त
- बड़ी खैरी के मुस्ताक कॉलोनी स्थित घर में मिली अवैध शराब
- आबकारी विभाग ने दो आरोपियों को किया न्यायालय में पेश
मंडला महावीर न्यूज 29. माँ नर्मदा नदी के पांच किलोमीटर के दायरे में शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बावजूद इसके नर्मदा नगरी में नियमों को दर किनार करके खुलेआम लोगों के घरों तक शराब परोसी जा रही है। आबकारी और मंडला पुलिस की सख्त कार्रवाई के बावजूद शराब बेचने वालों को थोड़ा भी भय नहीं है। कार्रवाई होने के बावजूद शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। इसी के अंतर्गत अवैध रूप से अंगे्रजी शराब का संगहण करने वालों पर विगत रात्रि मंडला आबकारी विभाग द्वारा मुख्यालय के नजदीकी ग्राम बड़ी खैरी में सूचना मिलने पर एक घर में दबिश दी। जहां 23 पेटी अंग्रेजी शराब जप्त की गई।
जानकारी अनुसार जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी रामजी पाण्डेय के मार्गदर्शन में मंडला आबकारी टीम द्वारा गुरूवार रात्रि शहरी क्षेत्र में गश्ती के दौरान अवैध शराब घर में रखे जाने की सूचना मिली। जिसके बाद मंडला आबकारी दल ने ग्राम बड़ी खैरी स्थित मुश्ताक कॉलोनी के एक मकान में अवैध रूप से संग्रहित विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की की 10 पेटी, एमडी नबंवर वन रम 10 पेटी, जीनियस व्हिस्की 02 पेटी एवं ओल्डमंक रम 01 पेटी समेत 203.76 लीटर अवैध विदेशी मदिरा बरामद की गई।
बताया गया कि मौके पर मकान में संग्रहित विदेशी मदिरा के साथ शिवम मसराम निवासी ग्राम हिरदेनगर और पवन वाटिया ग्राम केरेगांव मिले। अवैध रूप से संग्रहित करने वाले उक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयीन मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायायिक अभिरक्षा के लिए जेल भेजा गया है।