- महिष्मति घाट में पंचचौकी महाआरती का किया रिहर्सल
- नर्मदा नदी और घाटों में गंदगी फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
- कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने पंचचौकी महाआरती आयोजन के लिए विभागों को सौंपी जिम्मेदारी
मंडला महावीर न्यूज 29. माँ नर्मदा नदी के महिष्मति घाट में आज देवउठनी एकादशी से संध्याकालीन पंचचौकी महाआरती प्रारंभ की जाएगी। पंचचौकी महाआरती के आयोजन के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। पंचचौकी महाआरती के लिए घाटों और पुजारियों का चयन कर लिया गया है। महिष्मति घाट (रपटाघाट) में नामकरण का बोर्ड लगा दिया गया है। अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह के समक्ष सोमवार को महिष्मति घाट में पुजारियों के द्वारा पंचचौकी महाआरती का रिहर्सल किया गया। इस दौरान माँ नर्मदा जी पंचचौकी महाआरती में माँ नर्मदा जी के समक्ष सावधान मुद्रा में होकर आरती उतारी गई।
पंचचौकी महाआरती के बाद नर्मदा नदी में दीप प्रज्वलित कर प्रवाहित किए गए। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा, नगरपालिका मंडला उपाध्यक्ष अखिलेश कछवाहा, संयुक्त कलेक्टर अरविंद कुमार सिंह, एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफ, मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानंद नाफड़े, समाजसेवी प्रफुल्ल मिश्रा, उमाशंकर सिंधिया एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
इन्हें सौंपे गए दायित्व
कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने आज 12 नवंबर को नर्मदा नदी के महिष्मति घाट (रपटाघाट) में आयोजित होने वाली पंचचौकी महाआरती के लिए एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम को नोडल अधिकारी और परियोजना अधिकारी डीएटीटीसी कपिल तिवारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कानून व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग, चौक चौराहों की साज-सज्जा के लिए शिक्षा विभाग, चुनरी एवं कलश यात्रा के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, घाट का नामकरण के लिए राजस्व एवं नगरीय प्रशासन, माँ नर्मदा जी की पंचचौकी महाआरती के लिए राजस्व, नगरीय प्रशासन एवं समस्त विभाग, लेजर शो (माँ नर्मदा जी पर आधारित) के लिए जिला प्रशासन, प्रसादी वितरण के लिए खाद्य विभाग, संपूर्ण मंच व्यवस्था के लिए पीआईयू विभाग, आशीष भेंट (फोटो फ्रेम, चुनरी, दुपट्टा, प्रसाद पैकेट के लिए) महिला एवं बाल विकास विभाग, कार्यक्रम स्थल में टेंट, एलईडी एवं बैठक व्यवस्था और कार्यक्रम स्थल में साफ सफाई के लिए नगरीय प्रशासन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन, मंच संचालन के लिए शिक्षा विभाग, कार्यक्रम स्थल में विद्युत एवं जनरेटर व्यवस्था के लिए विद्युत विभाग, प्रचार-प्रसार एवं पत्रकारों के कव्हरेज एवं बैठक व्यवस्था के लिए जनसंपर्क विभाग, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग, घाट सुरक्षा एवं नाव परिवहन के लिए होमगार्ड, आमंत्रण एवं वितरण सत्कार और व्हीआईपी व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन और आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था एवं एम्बुलेंस हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जाएगी।
महिष्मति घाट की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडला ने बताया कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी मंडला और थाना प्रभारी मंडला ने अवगत कराया है कि महिष्मति घाट (रपटाघाट) में आरती, पूजा प्रतिदिन होती है। धार्मिक आयोजन के दौरान घाट में भिक्षुक अत्यधिक संख्या में अव्यवस्थित तरीके से भिक्षावृत्ति का कार्य करते हैं। नशा उपरांत उक्त स्थान पर प्लास्टिक, कांच, मछली पकडऩे हेतु जाल लगाया जाता है, जिसके कारण नर्मदा नदी में कूड़ा, कचरा एकत्रित हो जाता है, जिससे प्रदूषण होता है। पर्यटकों, स्थानीय निवासियों, श्रद्धालुओं के द्वारा नर्मदा नदी के जल का उपयोग कपड़े, बर्तन धोने के लिए साबुन, सेम्पू, सोडा, तेल, डिटर्जेंट का उपयोग कर नर्मदा नदी के जल को प्रदूषित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडला ने इसलिए आदेश जारी कर बताया कि साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था, घाट प्रदूषण मुक्त बना रहे इसी प्ररिप्रेक्ष्य में अनुविभाग मंडला में कानून अव्यवस्था की निर्मित न हो ऐसे तत्वों पर कठोर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के प्रावधानों के तहत महिष्मति घाट (रपटाघाट) में पर्यटकों, स्थानीय निवासी श्रद्धालुओं के द्वारा नर्मदा नदी में नहाने, कपड़े धोने के लिए साबुन, शैम्पू, सोडा, तेल डिटर्जेन्ट का उपयोग किया जाता है एवं पूजा सामाग्री का विसर्जन भी किया जाता है, जिसके कारण घाट पर गंदगी उत्पन्न हो रही है जिससे प्रदूषण एवं जलीय जीव जन्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनुविभागीय अधिकारी ने इसलिए महिष्मति घाट (रपटा घाट) पर उपरोक्त वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा, उक्त आदेश के उल्लंघन पर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि महिष्मति घाट (रपटा घाट) मण्डला में मछुआरों के द्वारा मछली पकडऩे हेतु जाल लगाने का कार्य किया जाता है। जालों को नदी से नहीं निकालने के कारण नदी के बहाव से आई हुई सामाग्री भी नदी में एकत्रित होती है। जिसके कारण नर्मदा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है एवं गंदगी फैलने की भी प्रबल संभावना रहती है जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। अत: महिष्मति घाट (रपटा घाट) से एनीकट तक मत्स्य आखेट प्रतिबंधित किया जाता है। महिष्मति घाट (रपटा घाट) मण्डला में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जिसके कारण अधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है तथा उनके द्वारा की जाने वाली पूजा से नदी के किनारे तथा घाट पर फूल, प्लास्टिक, थैले, कपड़े, पॉलिथीन की सामग्री इत्यादि जमा हो जाते हैं जिसके कारण घाट पर कचरा एकत्रित हो जाता है जिससे लोक स्वास्थ्य, जलीय जीव जन्तु एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अत: प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। महिष्मति घाट (रपटा घाट) मण्डला पर भिक्षुक अत्यधिक संख्या में अव्यवस्थित तरीके से भिक्षा मांगने का कार्य करते हैं। जिसके कारण श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है अत: महिष्मति घाट (रपटा घाट) के क्षेत्रांतर्गत भिक्षावृत्ति को प्रतिबंधित किया जाता है। महिष्मति घाट (रपटा घाट) मण्डला पर लोगों के द्वारा नशा किया जाता है, नशा उपरांत श्रद्धालुओं एवं स्थानीय निवासियों से वाद-विवाद किया जाता है अत: घाट पर उपरोक्त वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जाता है।
कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने महिष्मति घाट (रपटाघाट) में पार्किंग व्यवस्था का दायित्व सौंपा
कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने 12 नवंबर 2024 को माँ नर्मदा नदी के महिष्मति घाट (रपटाघाट) में शाम 6 बजे से नमामि नर्मदे पंचचौकी महाआरती के शुभारंभ के अवसर पर पार्किंग व्यवस्था हेतु ड्यूटी आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक प्रभारी अधीक्षक भू-अभिलेख मंडला श्री हीरा मोहन तिवारी और नायब तहसीलदार नजूल मंडला श्री कैलाश कोल को 12 से 15 नवंबर 2024 तक महिष्मति घाट (रपटाघाट) में पार्किंग व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
महिष्मति घाट में साबुन, सोडा, शैंपू का उपयोग करने पर होगी कार्यवाही
मंडला महावीर न्यूज 29. कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार नगरपालिका परिषद मंडला के द्वारा महिष्मती घाट में साबुन, सोडा, शैंपू के उपयोग करने पर आम लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई है। साथ ही आम लोगों को जो घाट पर स्नान करने आते हैं, उनको समझाईश दी गई है, कि स्नान करते समय साबुन, सोडा एवं शैंपू का उपयोग न करें और घाट के किनारे धार्मिक आयोजन भंडारा करते समय बर्तन का उपयोग करें। थर्माकोल से बनी थाली एवं सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजल आदि प्रतिबंधित सामाग्री का उपयोग न करें। पूजा पाठ से निकली निर्मल सामाग्री को माँ नर्मदा के जल में विसर्जित ना करें। जल को साफ स्वच्छ रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में प्रत्येक शनिवार को नगर के प्रत्येक घाटों में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिसकी प्रशंसा आम लोगों के द्वारा की जा रही है। साथ ही जन सहयोग भी स्वच्छता अभियान में देखने को मिल रहा है।