बिना अनुज्ञा पत्र के एक माह में पौने चार लाख रूपए का जुर्माना

  • बिना अनुज्ञा पत्र के एक माह में पौने चार लाख रूपए का जुर्माना

  • केले से भरा ट्रक रोककर बनाया प्रकरण, 13 हजार 762 रुपये का वसूला जुर्माना

  • अब तक की आठवीं बड़ी कार्यवाही, कृषि उपज मंडी समिति बिछिया की कार्यवाही जारी

मंडला महावीर न्यूज 29. संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर एचआर लारिया द्वारा मंडी क्षेत्र में सघन निरीक्षण के लिए निर्देशित किया है। जिसके परिपालन में कृषि उपज मंडी समिति बिछिया जिला मंडला के कर्मचारियों द्वारा मंडी क्षेत्र से बिना मंडी शुल्क चुकाए परिवहन करने वाले वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। इसी तारतम्य में शनिवार को प्रभारी मंडी सचिव कन्हैया सिंह मरकाम के मार्गदर्शन में मंडी उडऩ दस्ता दल बिछिया के कर्मचारी आकाश ठाकुर सहायक उप निरीक्षक, बृजकिशोर नामदेव सहायक उपनिरीक्षक एवं कन्हैया पटेल सहायक उप निरीक्षक द्वारा वाहनों की जांच की गई।

बताया गया कि जांच निरीक्षण में वाहन क्रमांक एमपी12 जेड ई 6129 में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से परिवहित कृषि उपज केला 119.46 क्विटल का फर्म धीरज फ्रूट एजेंसी बुरहानपुर द्वारा डिंडोरी परिवहित किया जा रहा था। वाहन द्वारा मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) का उल्लंघन करते पाया गया। वाहन को जब्त कर उपमंडी कार्यालय अंजनिया में लाकर खड़ा किया गया। जिसमें व्यापारी प्रतिनिधि द्वारा अपनी गलती मानकर समझौता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर मंडी अधिनियम की धारा के तहत दाण्डिक मंडी शुल्क पांच गुना राशी रुपए 8762 रुपये व समझौता शुल्क राशि पांच हजार रूपए कुल राशि 13 हजार 762 रुपये का जुर्माना वसूल कर प्रकरण को समाप्त किया गया।

मंडी सचिव श्री मरकाम ने बताया कि विगत एक माह में कृषि उपज मंडी समिति बिछिया के उडऩदस्ता दल द्वारा की गई यह आठवी बड़ी कार्यवाही है। जिसमें शासन हित में तीन लाख अट्टहत्तर हजार आठ सौ चौहत्तर रुपये वसूल किये गए है। इसके साथ ही बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से कृषि उपज का परिवहन करने वाले व्यापारियो पर इस तरह की कार्यवाही जारी रखने की बात कही है।


 

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