- 54 लीटर अंग्रेजी शराब व फोर्ड वाहन जब्त
- 5.36 लाख रूपये का आरोपी से मसरूका जब्त
- अंग्रेजी व देशी शराब परिवहन के विरूद्ध कोतलवाली पुलिस की कार्रवाई
मंडला महावीर न्यूज 29. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शराब के अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली पुलिस को गुरूवार को भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद फोर्ड कम्पनी एम 20 सीडी 1954 में दो व्यक्ति कार की डिग्गी में अंग्रेजी एवं देशी शराब भरकर डिठौरी तरफ से मंडला लेकर आ रहें हैं। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली टीम द्वारा सर्किट हाऊस के सामने रपटा रोड मंडला के सामने कार के आने का इंतजार किया गया। कुछ समय बाद मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिया के कार को रोककर साक्षियों के समक्ष कार में बैठे दोनो व्यक्तियों का नाम पता पूछकर गाडी़ की तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान डिग्गी में देशी मदिरा प्लेन 01 पेटी 09 लीटर, अंग्रेजी गोवा कम्पनी की 03 पेटी 27 लीटर, एक खड्डे की छोटी पेटी जिसमें अंग्रेजी लेमन बकार्डी की 4.320 लीटर, एक खड्डे की छोटी पेटी में अंग्रेजी मैकडाल रम कुल 5.28 लीटर, एक खड़े की छोटी पेटी में अंग्रेजी रम कुल 4.500 लीटर, एक खड्डे की छोटी पेटी जिसमे अंग्रेजी रायल स्टेज 4.500 लीटर, कुल 54.6 लीटर जिसकी कीमती 36 हजार 400 रूपये की मिली। जिसके परिवहन के संबंध में कोई दस्तावेज आरोपियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये।
आरोपियों का यह कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत अपराध का होना पाया गया। अंग्रेजी व देशी शराब व शराब के अवैध रूप से परिवहन में प्रयुक्त फोर्ड वाहन जिसकी अनुमानित कीमत शराब सहित लगभग 5.36 लाख बताई गई है। जिसे जब्त कर आरोपी कवि साहू पिता सोहन साहू 28 साल निवासी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी मंडला व अन्य एक बालक के विरूद्ध थाना कोतवाली में आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया हैं। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मंडला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शफीक खान के नेतृत्व में टीम द्वारा की गई। जिसमें सहायक उप निरीक्षक भूनेश्वर वामनकर, प्रधान आरक्षक पूरन ईडपांचे, आरक्षक अमित गरयार, सुंदर भलावी, रमेश सिंगरौरे, संदीप शामिल रहें।